RMAS: राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन - नियमावली

  1. सदस्यता की पात्रता (Membership Eligibility)
    आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    आवेदक का कोई भी अपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) नहीं होना चाहिए। यदि भविष्य में कोई अपराधिक मामला पाया जाता है, तो सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
  2. अनुशासन और मर्यादा (Discipline & Decorum)
    संगठन के किसी भी पद का उपयोग निजी लाभ, उगाही या किसी को डराने-धमकाने के लिए करना पूर्णतः वर्जित है।
    सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर संगठन की छवि धूमिल करने वाले सदस्य को बिना नोटिस के निष्कासित किया जा सकता है।
  3. आधिकारिक पहचान (Official Identity)
    सदस्यता फॉर्म भरने मात्र से कोई व्यक्ति संगठन का पदाधिकारी नहीं बन जाता। जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय टीम द्वारा वेरिफिकेशन और ID Card जारी होने के बाद ही सदस्यता मान्य होगी।
  4. स्वैच्छिक सेवा (Voluntary Service)
    राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन एक सामाजिक संगठन है। सदस्य अपनी इच्छा से समाज सेवा के लिए जुड़ रहे हैं। संगठन किसी भी प्रकार के वेतन (Salary) का वादा नहीं करता।
  5. धन संग्रहण (Fund Collection)
    कोई भी सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुमति के बिना राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के नाम पर चंदा (Donation) इकट्ठा नहीं कर सकता। ऐसा करना कानूनी अपराध माना जाएगा।
  6. कानूनी अधिकार (Legal Jurisdiction)
    संगठन से संबंधित किसी भी विवाद का न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) कटिहार (बिहार) या संगठन द्वारा निर्धारित मुख्यालय होगा।
  7. दस्तावेज़ों की सत्यता (Veracity of Documents)
    आवेदन में दी गई सभी जानकारी और दस्तावेज (Aadhar Card, Photo) सही होने चाहिए। गलत जानकारी पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।